मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को हुआ 1 साल पूरा
जयपुर। राजस्थान सरकार ने आमजन को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। इस योजना को लेकर सीएम ने रजिस्ट्रेश बीमा अवधि के लिए नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इन सभी परिवारों को रहात दी है जिनका या योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में बीमा अवधि 30 अप्रैल 2022 को खत्म हो रही है, उन सभी को 7 मई तक 850 रूपये में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते है।
इस साल बजट में योजना के तहत सालाना बीमा कवरेज में 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये किए थे। अब राज्य सरकार के जरिए योजना में सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर भी 5 लाख रुपये से बढाकर 10 लाख रुपये किया है, साथ ही योजना के तहत लीवर ,हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, घुटनों का रिपलेंसमेंट , हिप रिपलेंसमेंट जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध होंगो। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेजेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए है।
13 लाख से अधिक मरीजों को 1568 करोड़ रुपये का मिला निःशुल्क इलाज
योजना से अब तक प्रदेश के 13 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभा पा चुके है. इसके साथ ही प्रदेश के लोगो को उनके घरों के पास ही बेहतर और निःशुल्क इलाज मिलें, इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। योजना से अब तक प्रदेश के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके है।
परिवारों को 5 लाख रू का निशुल्क दुर्घटना बीमा भी
बीमा योजना में बीमित परिवारो को दुर्घटनाओं से होने वाली मौत अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा। इशके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ मिलेगा।
बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5लाख रू, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवमं एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवम एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।